छत्तीसगढ़

नवविवाहिता की गला घोंटकर हत्या, भाभी गिरफ्तार

Shantanu Roy
8 Sept 2025 9:27 PM IST
नवविवाहिता की गला घोंटकर हत्या, भाभी गिरफ्तार
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छग
Baikunthpur. बैकुंठपुर। छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत के पीछे परिवार की चचेरी भाभी की भूमिका उजागर हुई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी अनिता साहू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मामला सेवा विवाद और पारिवारिक तनाव से जुड़ा हुआ है। घटना 1 सितंबर की है, जब डामरपारा क्षेत्र में रहने वाली 19 वर्षीय पार्वती साहू का शव उसके पिता के घर में पाया गया। प्रारंभ में मौत को लेकर संशय बना रहा, लेकिन पुलिस द्वारा कराए गए पोस्टमॉर्टम में स्पष्ट हुआ कि पार्वती की गला घोंटकर हत्या की गई थी। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मामले की गहराई से जांच शुरू की।
परिवार की पृष्ठभूमि
जांच में यह सामने आया कि पार्वती साहू के पिता सूरज लाल साहू भाजपा से जुड़े हैं और उन्होंने दो शादियाँ की थीं। पहली पत्नी सुखमन साहू निःसंतान रही, जबकि दूसरी पत्नी नरबदिया साहू से पार्वती और उसका भाई रोहित हुए। पार्वती की शादी प्रेमनगर, सूरजपुर निवासी अनुज साहू से हुई थी, लेकिन शादी के बाद वह अपने मायके बैकुंठपुर में ही रह रही थी। पार्वती सौतेली माँ सुखमन साहू की सेवा करती थी, जिससे घर में विवाद उत्पन्न हुआ। पारिवारिक जांच में पता चला कि सूरज लाल साहू ने अपने जीवनकाल में सेवा के एवज में दो एकड़ जमीन अपने भतीजे चंद्रप्रकाश साहू और उसकी पत्नी अनिता साहू को दी थी। अनिता साहू, जो चचेरी भाभी है, पार्वती द्वारा अपनी सास की देखभाल किए जाने और उस पर सास का भरोसा जताए जाने से असंतुष्ट थी। इसी मानसिक तनाव ने अंततः हत्या का रूप ले लिया।
हत्या की घटना
पुलिस के अनुसार, 1 सितंबर को दोपहर लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच जब पार्वती अपने कमरे में सो रही थी, तभी अनिता साहू ने दुपट्टे से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना के बाद मृतका के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था और बाहर के किसी व्यक्ति के प्रवेश का कोई प्रमाण नहीं मिला। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की और परिजनों व गवाहों के बयान दर्ज किए। पूछताछ में अनिता साहू का नाम सामने आया और सख्ती से पूछताछ करने पर उसने अपराध स्वीकार कर लिया।
पुलिस की कार्रवाई
बैकुंठपुर थाना प्रभारी विपिन लकड़ा ने बताया कि मामले में धारा 103(1) और 332(ए) BNS के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और परिवार में मौजूद तनाव, विवाद और आर्थिक लाभ के कारण उत्पन्न मानसिक द्वंद्व पर भी ध्यान दे रही है।
पोस्टमॉर्टम और अन्य साक्ष्य
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि पार्वती की मौत गला घोंटने से हुई है। पुलिस ने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए और शव को परिजनों की मौजूदगी में परीक्षण के लिए भेजा। साथ ही पुलिस ने परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर यह सुनिश्चित किया कि हत्या का कारण व्यक्तिगत विवाद और सेवा से संबंधित तनाव था। यह मामला पारिवारिक कलह और सेवा विवाद की भयावह परिणति का उदाहरण है। सौतेली माँ की देखभाल करने वाली बहू की सेवा से उपजा विवाद किस तरह एक हत्या में बदल गया, यह समाज के लिए चेतावनी है। पुलिस ने कहा है कि परिवार में तनाव बढ़ने से पहले संवाद और समुचित समाधान आवश्यक है।
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